Friday, May 17, 2024  

ਕੌਮੀ

SC ने बार एसोसिएशन को महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 पद आरक्षित करने का आदेश दिया

May 02, 2024

नई दिल्ली, 2 मई : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) को अपनी कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई पद आरक्षित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एससीबीए को कोटा लागू करने के लिए कहते हुए कहा कि आगामी 2024-25 चुनावों में कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे, ने कहा कि पदाधिकारियों का एक पद रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

इसने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देश महिलाओं को एससीबीए के अन्य पदों पर चुनाव लड़ने से बाहर नहीं करेंगे।

वास्तव में, पदाधिकारियों का एक पद, दो वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और तीन कार्यकारी सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

इस साल की शुरुआत में फरवरी में, दिल्ली उच्च न्यायालय को एससीबीए द्वारा अवगत कराया गया था कि कार्यकारी सदस्यों के रूप में महिला अधिवक्ताओं के नामांकन पर चर्चा के लिए दो महीने के भीतर सामान्य निकाय बैठक (जीबीएम) बुलाई जाएगी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ वकील योगमाया एमजी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एससीबीए के भीतर लिंग प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बैठक बुलाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने एससीबीए से कार्यकारी समिति में महिला प्रतिनिधित्व की कमी के मुद्दे को संबोधित करते हुए 270 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रतिनिधित्व पर विचार करने का आग्रह किया था।

प्रतिनिधित्व ने महिला कार्यकारी सदस्यों के लिए कम से कम दो पद सुनिश्चित करने के लिए एससीबीए नियमों और विनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा।

याचिका में एससीबीए जैसे निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह एक कार्यस्थल संस्कृति बनाने के लिए मौलिक है जो यौन उत्पीड़न की रोकथाम को प्राथमिकता देती है और महिला वकीलों के लिए अद्वितीय मुद्दों को संबोधित करती है।

 

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