27 मार्च:
एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी टिप्पणी के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने दावा किया कि घोष पर आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 509 (महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत आरोप लगाया गया है।
अधिकारी ने कहा कि प्राथमिकी दुर्गापुर अदालत के एक वकील और एक अन्य व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।