झारखंड सरकार ने राज्य में निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है कि यह प्रतिबंध अधिसूचना तिथि से अगले एक साल तक प्रभावी रहेगा।
अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा के आधार पर प्रतिबंध की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है।
2020 में झारखंड ने गुटखा और पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया था, जो जून 2023 तक प्रभावी था। प्रतिबंध करीब डेढ़ साल तक चला। इस बार राज्य में गुटखा के अलावा निकोटीन और तंबाकू युक्त सभी प्रकार के पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2, 3 और 4 के तहत लगाया गया है।