नई दिल्ली, 2 अप्रैल
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रियायत दिए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को जमानत दे दी।
ईडी के यह कहने के बाद कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि कोर्ट ने योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि सिंह जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। पीठ ने यह भी कहा कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दोपहर 2 बजे ईडी की ओर से यह रियायत दी. पूर्वाह्न सत्र में सुनवाई के दौरान पीठ ने एसवी राजू से निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि क्या सिंह को और हिरासत में रखने की आवश्यकता है।