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आबकारी नीति विवाद: सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई

May 07, 2024

नई दिल्ली, 7 मई (एजेंसी) : दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 15 मई तक बढ़ा दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में आगे की दलीलों के लिए अगली तारीख भी तय की है।

3 मई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मामलों में नियमित जमानत देने से इनकार करने के बाद सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर एक नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने दोनों एजेंसियों - सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा।

जबकि सिसोदिया हिरासत में हैं, न्यायमूर्ति कांता ने उन्हें सप्ताह में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी है, यह देखते हुए कि ईडी को इससे कोई आपत्ति नहीं है।

इस बीच, मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

न्यायाधीश बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार नियमित जमानत मांग रहे थे।

न्यायाधीश बावेजा के समक्ष पेश हुए, सीबीआई की ओर से अभियोजक पंकज गुप्ता ने कहा था कि सिसोदिया धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

आप नेता के राजनीतिक प्रभाव का दावा करते हुए, अभियोजक ने कहा कि वह प्रभावशाली हैं और समानता के हकदार नहीं हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया पर मामले में मुख्य आरोपी होने का आरोप लगाया और कहा कि वह जांच के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो कुछ प्रमुख पहलुओं पर प्रारंभिक अवस्था में है।

गुप्ता ने यह भी कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिली है।

सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है।

पिछली बार, ईडी ने तर्क दिया था कि सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्ति मामले में मुकदमे में देरी कर रहे हैं।

एक अन्य आरोपी बिनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने उनकी जमानत के लिए तर्क देते हुए कहा कि अब उनके पास कोई प्रभावशाली पद नहीं है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया है और मामले की त्वरित सुनवाई का आग्रह किया। माथुर ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने और स्वतंत्रता का किसी भी तरह से दुरुपयोग न होने पर सिसोदिया की जमानत के लिए पात्रता स्थापित है।

 

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