नई दिल्ली, 3 जून
दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की न्यायिक हिरासत सोमवार को 3 जुलाई तक बढ़ा दी।
29 मई को अदालत ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कविता और सह-आरोपी चनप्रीत सिंह के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।
कविता को सोमवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने उनकी हिरासत एक महीने के लिए बढ़ा दी।
इस बीच, न्यायाधीश ने तीन सह-अभियुक्तों - प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह - को जमानत दे दी, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था लेकिन आरोप पत्र में नामित किया गया था।
पिछली बार, न्यायाधीश ने ईडी द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
जांच एजेंसी ने 10 मई को छठा पूरक आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें मामले में आरोपियों के खिलाफ आगे के सबूतों और आरोपों का विवरण दिया गया था।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि अभियोजन शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 और 44 (1) के तहत दायर की गई है, और 220 से अधिक पृष्ठों में है।
इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, कई आप नेता, कविता और अन्य शामिल हैं।