नई दिल्ली, 24 जून
सुप्रीम कोर्ट कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर उनकी रिहाई पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने वाला है।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित पूरक वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ आज दोपहर मामले की सुनवाई करेगी।
इससे पहले, केजरीवाल की कानूनी टीम ने शीर्ष अदालत से उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
एक अंतरिम निर्देश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी।
हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए। उस दिन बाद में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह दो से तीन दिनों में अपना आदेश पारित करेगा।
ईडी ने आदेश की घोषणा के बाद जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत के लिए गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया था। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को दृढ़ता से खारिज कर दिया।