मुंबई, 6 जुलाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' नियमों का पालन न करने और केवाईसी मानदंडों के उल्लंघन के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने अपने वैधानिक निरीक्षण में पाया है कि पीएनबी ने "सब्सिडी/रिफंड/प्रतिपूर्ति के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के विरुद्ध दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया है।"
पीएनबी कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करने में भी विफल रहा।
आरबीआई ने यह भी कहा कि पीएनबी के खिलाफ कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को उजागर करना नहीं है।