चंडीगढ़, 10 जुलाई
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर बंद सड़क को खोलने के आदेश जारी किए हैं. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने को कहा है. बता दें कि शंभू बॉर्डर पर पिछले 13 फरवरी से बैरिकेडिंग की गई थी. यह बैरिकेडिंग किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए की गई थी. हालांकि, किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है. इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने खनुरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाने के आदेश जारी किए हैं।