नई दिल्ली, 12 जुलाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश के कुछ घंटों बाद, यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आदेश पारित किया।
इसके अलावा, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अभियोजन शिकायत की एक प्रति सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
पिछले हफ्ते ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जज बवेजा ने सीएम केजरीवाल के लिए 12 जुलाई के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था.
संघीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने 17 मई को विशेष अदालत के समक्ष अपना आठवां आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें औपचारिक रूप से आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी द्वारा रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका को कानून के सवालों पर आधिकारिक फैसले के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।
हालांकि, सीबीआई मामले में हिरासत में होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
जमानत की मांग और सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।