नई दिल्ली, 31 जुलाई
यहां की एक अदालत ने बुधवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सीएम केजरीवाल द्वारा सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उस दिन की शुरुआत में, सीबीआई ने आप सुप्रीमो और अन्य आरोपियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दायर किया।
ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित करते हुए अपनी अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालाँकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ सके।