चंडीगढ़, 12 अगस्त
शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर आसपास के जिलों के एसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।
शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. पंजाब और हरियाणा सरकार ने इस मामले में एक अलग कमेटी बनाने के लिए कोर्ट में नाम दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के लिए कहा है. एंबुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे खोलने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों तरफ से एक-एक लेन खोली जाएगी। साथ ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में बैठक कर रूपरेखा तय करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 22 अगस्त को करेगा