नई दिल्ली, 23 अगस्त
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले पर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि सीबीआई ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए 5 सितंबर को तय किया। पीठ ने सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले को 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया।