वेलिंग्टन, 20 सितंबर
न्यूज़ीलैंड ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर गिरोह के प्रतीक चिन्हों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून पारित किया है, और अदालतों को गैर-सहयोगी आदेश जारी करने की अनुमति दी है और पुलिस को आपराधिक गिरोहों को एकजुट होने और संचार करने से रोकने की अनुमति दी है।
न्याय मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा, गुरुवार को संसद से पारित कानून, 21 नवंबर से प्रभावी होगा, जो पुलिस और अदालतों को "पूरे न्यूजीलैंड में दुख और धमकी फैलाने वाले" गिरोहों पर नकेल कसने के लिए अतिरिक्त उपकरण प्रदान करेगा।
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, गोल्डस्मिथ ने कहा कि सजा सुनाते समय गिरोह की सदस्यता को भी अधिक महत्व दिया जाएगा, जिससे अदालतें अधिक कठोर दंड देने में सक्षम हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में गिरोह की सदस्यता में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, साथ ही हिंसक अपराध में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मंत्री ने कहा, "सार्वजनिक रूप से अपने पैच प्रदर्शित करने के लिए बार-बार दोषी ठहराए गए अपराधियों को एक नए अदालत के आदेश के अधीन किया जाएगा, जो उन्हें पांच साल तक सार्वजनिक या निजी तौर पर गिरोह के किसी भी प्रतीक चिन्ह को रखने से रोक देगा।" पैच बैन के दायरे में निजी वाहन भी आएंगे।