गुरुग्राम, 28 सितंबर
गुरुग्राम पुलिस ने व्हाट्सएप के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ निर्धारित कानून के तहत मांगी गई सूचना न देने पर मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार एक संवेदनशील मामले की जांच के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से वांछित अनुमति प्राप्त करने के बाद 17 जुलाई को ईमेल के माध्यम से व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर सूचना मांगी थी, लेकिन व्हाट्सएप ने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी और यहां तक कि अवैध तरीके से आपत्ति भी जताई।
इसके बाद 25 जुलाई को फिर से पूर्ण विवरण भेजकर निर्दिष्ट मोबाइल नंबरों के लिए आवश्यक सूचना मांगी गई, लेकिन व्हाट्सएप ने फिर से 28 अगस्त तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी व्हाट्सएप ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी।
पुलिस ने कहा कि इस कंपनी के गैर-पेशेवर व्यवहार के कारण इस विशेष मामले में आरोपियों को व्हाट्सएप कंपनी द्वारा मदद मिल रही है।
गुरुग्राम के साइबर क्राइम ईस्ट थाने में शनिवार को व्हाट्सएप के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ धारा 223 (ए), 241, 249 (सी) बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक बयान में कहा, "देश के मौजूदा कानूनों के तहत वांछित जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद, व्हाट्सएप प्रबंधन ने मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं करके कानूनी निर्देशों का उल्लंघन किया है।"