गुरुग्राम, 9 अक्टूबर
गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, यह आदेश पर्यावरण के अनुकूल पटाखों पर लागू नहीं होगा।
गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह आदेश 22 अक्टूबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि हरे पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश में कहा गया है, "राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट (एससी) के निर्देशों के अनुसार दिवाली, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर निर्धारित समय अवधि के दौरान हरे पटाखे जलाने की अनुमति होगी।"
इसमें कहा गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार न करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
"यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के आधार पर तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं, जो पटाखों के भंडारण और बिक्री को रोकता है।"
आदेश में कहा गया है कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एसडीएम, थाना प्रभारी, नगर परिषद अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदारों को उनके संबंधित क्षेत्रों और जोनों में दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि "उन्हें प्रतिदिन उपायुक्त कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।"
आदेश में कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन पर आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।