अपराध

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में तेलुगु यूट्यूबर को 20 साल की सजा

January 10, 2025

विशाखापत्तनम, 10 जनवरी

विशाखापत्तनम की एक विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में तेलुगु यूट्यूबर और TikTok फेम चिप्पाडा भार्गव को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी को 14 वर्षीय पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, जो गर्भवती हो गई थी।

भार्गव, जिसे फनबकेट भार्गव के नाम से भी जाना जाता है, को अप्रैल 2021 में एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उस पर भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पीड़िता के परिवार के सदस्य ने 16 अप्रैल, 2021 को बंदरगाह शहर के पेंडुर्थी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जब उन्हें पता चला कि पीड़िता चार महीने की गर्भवती है।

आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और विशाखापत्तनम लाया गया।

पुलिस ने भार्गव के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) तथा 354 (महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया था। चूंकि यह पोक्सो का मामला था, इसलिए इसे दिशा पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों को देखता है। मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त प्रेम काजल की अगुवाई वाली टीम ने की थी। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और विशेष अदालत में सभी सबूत पेश किए। अदालत ने उसे दोषी पाया और 20 साल कैद की सजा सुनाई। उसे पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया।

कॉमिक टिकटॉक वीडियो से लोकप्रियता हासिल करने वाले भार्गव ने नाबालिग लड़की को टिकटॉक वीडियो में देखने के बाद मीडिया चैनलों में ऑफर देने का वादा किया था। पुलिस के अनुसार, जब लड़की ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो उसने उसे ब्लैकमेल किया और कहा कि उसके पास उसके अश्लील वीडियो हैं और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने आरोपी का वाहन और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

 

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