मुंबई, 12 मार्च
कंपनियों को तेजी से पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राइट्स इश्यू को पूरा करने की समयसीमा 126 दिनों से घटाकर 23 दिन कर दी है, जो 7 अप्रैल से प्रभावी होगी।
एक परिपत्र में, पूंजी बाजार नियामक ने राइट्स इश्यू में विशिष्ट निवेशकों को आवंटन की लचीलापन भी प्रदान किया है।
सेबी ने कहा, "नए ढांचे के हिस्से के रूप में, सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) के संशोधित विनियमन 85 के संदर्भ में, यह निर्दिष्ट किया जा रहा है कि राइट्स इश्यू को जारीकर्ता के निदेशक मंडल द्वारा राइट्स इश्यू को मंजूरी देने की तारीख से 23 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।" इसमें कहा गया है, "सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 87 के अनुसार तथा संशोधित समयसीमा के मद्देनजर, यह निर्दिष्ट किया जा रहा है कि राइट्स इश्यू को न्यूनतम सात दिनों तथा अधिकतम तीस दिनों के लिए सदस्यता के लिए खुला रखा जाएगा।" राइट्स इश्यू में शेयरों की सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन बोलियों का सत्यापन तथा आवंटन के आधार को अंतिम रूप देने का कार्य भी स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपॉजिटरीज द्वारा इश्यू के रजिस्ट्रार के साथ मिलकर किया जाएगा।