क्षेत्रीय

Ponzi scheme:150 निवेशकों को ठगने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

April 15, 2025

नई दिल्ली, 15 अप्रैल

राजस्थान के एक सहकारी समिति के पूर्व कर्मचारी को दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध टीम ने 150 निवेशकों को उनके निवेश पर 100 प्रतिशत लाभ देने की पोंजी स्कीम के नाम पर ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

राजस्थान के श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी निवासी 31 वर्षीय विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसके दो मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनमें पोंजी स्कीम से संबंधित आपत्तिजनक चैट और यूट्यूब प्रचार सामग्री थी।

दिल्ली पुलिस की एक टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का उपयोग करके उसके स्थान को ट्रैक करने के बाद उसे श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस आयुक्त (मध्य दिल्ली) एम. हर्षवर्धन ने कहा कि विनोद ने ‘डीडब्ल्यू एक्सचेंज प्रो’ नाम से एक वेबसाइट डिजाइन करवाई और यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च-रिटर्न योजनाओं का विज्ञापन किया।

निवेशकों को लुभाने के बाद, उसने निवेशकों से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने खातों में अपना पैसा जमा करने के लिए कहा। बाद में उसने निवेशकों से प्राप्त धन को क्रिप्टो में फिर से निवेश किया। डीसीपी ने कहा, "लोगों को धोखा देने के लिए, उसने शुरुआत में छोटे मुनाफे लौटाए और विश्वास हासिल किया, लेकिन बाद में पैसे वापस करना बंद कर दिया। उसने धोखाधड़ी को व्यवस्थित रूप से अंजाम देने के लिए कई व्हाट्सएप नंबरों का इस्तेमाल किया।" यह मामला एक निवेशक की शिकायत पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास पहुंचा, जिसे विनोद ने 2024 में 28 प्रतिशत प्रति माह तक रिटर्न देने के बहाने 19 लाख रुपये ठगे। शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचित करते हुए एक ऑनलाइन याचिका दायर की कि उसने उच्च रिटर्न को बढ़ावा देने वाले YouTube वीडियो देखने के बाद पैसा निवेश किया था। YouTube वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद, शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी 'डॉलर विन एक्सचेंज' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए, जहाँ उन्हें 1,000 रुपये से शुरू होने वाले निवेश के लिए प्रेरित किया गया। शुरुआत में, उन्हें थोड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन बाद में उन्हें बड़ी रकम निवेश करने के लिए राजी किया गया। पुलिस ने बताया कि आखिरकार, लाभ और ब्याज का भुगतान बंद हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। डीसीपी ने बताया कि इसके बाद, उनकी शिकायत के आधार पर, धारा 318 (4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया - धोखाधड़ी और बेईमानी से किसी को संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना - साइबर पुलिस स्टेशन, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान, विनोद ने पुलिस को बताया कि उसने पहले छह साल तक एक सहकारी समिति में काम किया था, जहाँ उसने मल्टी-लेवल मार्केटिंग और लोगों को निवेश करने के लिए राजी करने का अनुभव प्राप्त किया।

 

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