जयपुर, 19 अप्रैल
राजस्थान में अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में शनिवार को एक दुखद घटना में एक नाबालिग सहित दो सफाई कर्मचारियों की नवकार वाटिका स्थित एक पेपर मिल में सीवर लाइन की सफाई करते समय दम घुटने से मौत हो गई।
एक अधिकारी ने मृतकों की पहचान लच्छी (50) पुत्र मंगतू और हेमराज (13) उर्फ आकाश पुत्र सागर वाल्मीकि के रूप में की है।
उन्होंने बताया कि दोनों सफाई के लिए सीवर लाइन में उतरे थे। उन्होंने बताया कि जब लच्छी काफी देर तक वापस नहीं आया तो हेमराज उसे देखने नीचे गया और वह भी बेहोश हो गया।
उन्होंने बताया, "बाद में दोनों को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।"
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर खेड़ली थानाधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग भी अस्पताल में एकत्र हो गए।
नगर पालिका उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, पार्षद मुरारीलाल शर्मा और व्यापार समिति अध्यक्ष प्रमोद बंसल ने भी अस्पताल में शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की।
इस बीच, परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों ने वित्तीय मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पूरी नहीं होने पर खेड़ली में विरोध प्रदर्शन किया और हिंडन गेट को जाम कर दिया।
मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत मैनुअल सीवर सफाई निषिद्ध है। यह कानून अनिवार्य करता है कि किसी भी व्यक्ति को सीवर लाइनों को हाथ से साफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और सीवर सफाई में लगे लोगों के नियोक्ताओं के लिए दायित्वों को रेखांकित करता है।
अधिनियम और इसके बाद के नियमों में सफाई के उद्देश्य से सीवर लाइनों और मैनहोल में मैन्युअल प्रवेश पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है।
कानून में सीवर सफाई कार्यों के दौरान सुरक्षा उपकरणों के उपयोग, नियमित गैस परीक्षण और श्रमिकों की निगरानी को अनिवार्य बनाया गया है।
अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं तथा प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।