दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत पर रिहाई को रोकने के लिए "जल्दबाजी में गिरफ्तारी" की।
केजरीवाल की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल को कड़े मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन अलग-अलग मौकों पर रिहा किया गया था, जहां जमानत देने के लिए कठोरता बहुत अधिक है।
उन्होंने इस साल मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आप सुप्रीमो की 21 दिन की अंतरिम रिहाई, 12 जुलाई को शीर्ष अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत और उन्हें नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जो था बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा किए गए "मौखिक उल्लेख" पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी।