नई दिल्ली, 3 मार्च
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को 611 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा, 1999) के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक विजय शेखर शर्मा और अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
प्रवर्तन के विशेष निदेशक (न्यायनिर्णयन), नई दिल्ली द्वारा पेटीएम की प्रमुख कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल), इसके प्रबंध निदेशक और अन्य पेटीएम सहायक कंपनियों - लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (एलआईपीएल) और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनआईपीएल) को फेमा, 1999 के प्रावधानों के लगभग 611 करोड़ रुपये के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि पेटीएम की प्रमुख कंपनी ने "सिंगापुर में विदेशी निवेश किया था और विदेशी स्टेप-डाउन सहायक कंपनी के निर्माण के लिए आरबीआई को आवश्यक रिपोर्टिंग दाखिल नहीं की थी"।
ईडी के एक बयान के अनुसार, "इसके अलावा, ओसीएल ने आरबीआई द्वारा निर्धारित उचित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना विदेशी निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्राप्त किया था।"
नियामक के अनुसार, भारत में ओसीएल की सहायक कंपनी लिटिल इंटरनेट ने भी आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना विदेशी निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया था।