एक अंतरिम निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर एक सड़क को प्रायोगिक आधार पर फिर से खोलने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने लिस्टिंग की अगली तारीख 2 सितंबर तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने कहा कि केंद्र और पंजाब दोनों सरकारों ने सड़क को फिर से खोलने का विरोध किया है, जिसे 1980 के दशक के खालिस्तानी आतंकवाद के दौरान सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था।