श्रीनगर, 1 जुलाई
नए आपराधिक कानून के तहत पहली एफआईआर सोमवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में दर्ज की गई।
अधिकारियों ने कहा, “जैसे ही नए आपराधिक कानून प्रभावी हुए, पहली एफआईआर कुलगाम जिले के पुलिस स्टेशन यारीपोरा में दर्ज की गई है। पुलिस स्टेशन यारीपोरा में तुंगदानू गांव की रिफत आरा के माध्यम से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद उमर और अन्य लोगों ने उस पर हमला किया और उसे बेरहमी से पीटा, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गई।
यहां अधिकारियों ने कहा, "घटना के संबंध में, एफआईआर संख्या 47/2024 यू/एस 74, 115(2) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत एक मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।"
हालाँकि अधिकारी. साफ कर दिया कि 30 जून तक दर्ज मामलों की सुनवाई पुराने कानून के तहत ही होगी.
“यह उल्लेख करना उचित है कि, अब से, सभी एफआईआर बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के प्रावधानों के तहत दर्ज की जाएंगी। हालांकि, 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए मामलों की सुनवाई उनके अंतिम निपटान तक आईपीसी (भारतीय दंड संहिता), सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जारी रहेगी।'