नई दिल्ली/श्रीनगर, 10 सितंबर
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी।
इंजीनियर राशिद ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में एक विशेष अर्जी दायर की थी, ताकि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी अवामी इतिहाद पार्टी (एआईपी) के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर सकें।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत देते हुए कहा, "मैं उन्हें 2 अक्टूबर तक जमानत दे रहा हूं, उन्हें 3 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करना होगा।"
अदालत ने एनआईए से इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज करने को कहा था। एनआईए द्वारा आपत्तियां दायर करने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जो उन्होंने मंगलवार को सुनाया।
अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद, जिन्हें 2019 में आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया था, तिहाड़ जेल में बंद रहे।
इंजीनियर रशीद ने जेल से लोकसभा चुनाव लड़ा और उनके बेटे और समर्थकों ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र में उनके लिए प्रचार किया।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को 2.05 लाख वोटों के अंतर से हराया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन बारामूला लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे।
इससे पहले, इंजीनियर रशीद को पैरोल दी गई थी ताकि वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकें।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दो बार कुपवाड़ा जिले के लंगेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।