जयपुर, 20 सितम्बर
राजस्थान सरकार ने खान विभाग में गौण खनिजों के बकाया प्रकरणों में विभागीय बकाया राशि एवं ब्याज में छूट देने के लिए माफी योजना लागू की है।
यह योजना गौण खनिजों के खनन पट्टों, खदान लाइसेंस, बजरी के लिए जारी अस्थायी कार्य अनुमति का निश्चित किराया/किराया, अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, जुर्माना, बकाया आरसीसी, ईआरसीसी (अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार) अनुबंध, परमिट के मामलों में लागू की गई है। बकाया अल्पकालिक परमिट और निर्माण विभाग के ठेकेदारों, अन्य विभागीय बकाया 31 मार्च 2023 तक।
विभागीय माफी योजना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी, अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।
मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा ने विभागीय माफी योजना लागू करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इस योजना से राज्य सरकार के बकाया राजस्व की वसूली हो सकेगी.
राज्य सरकार ने संशोधित बजट 2024 में खनन माफी की घोषणा की है - जिसमें कहा गया है कि बकाया मामलों में श्रेणी-वार कुल राशि का केवल 10 से 30 प्रतिशत जमा करने पर शेष राशि पर छूट दी जाएगी। बजट घोषणा की क्रियान्विति में विभाग द्वारा यह माफी योजना जारी की गई है।
खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रधान सचिव टी. रविकांत ने बताया कि एमनेस्टी योजना में ब्याज माफी के साथ-साथ बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लैब में मूल राशि में 90 फीसदी तक की राहत दी गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए बकाएदारों को योजना अवधि के दौरान प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि जमा करनी होगी। यह योजना डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट), आरएसएमईटी (राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण) ट्रस्ट, एनजीटी या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि या अन्य राशि पर लागू नहीं होगी।