जयपुर, 22 अक्टूबर
राजस्थान के सीकर के फतेहपुर कस्बे में सीवेज टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से मंगलवार को तीन सफाईकर्मियों की मौत हो गई।
एक अधिकारी ने बताया कि एक सफाईकर्मी सीवेज टैंक की सफाई करने के लिए 20 फीट गहरे गड्ढे में चला गया और बेहोश हो गया।
उन्होंने बताया, "उसके दो साथी उसे बचाने के लिए अंदर गए, लेकिन वे भी जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए। पुलिस की टीम ने तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।"
उन्होंने बताया कि यह हादसा मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे सीकर के फतेहपुर के सरदारपुरा इलाके में हुआ।
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और क्षेत्रीय विधायक हकीम अली खान समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे।
मजदूर के पड़ोसी प्रदीप हटवाल ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर सज्जन (30), मुकेश (35) और महेंद्र (38) हैं।
मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत देश में किसी भी व्यक्ति को सीवर सफाई के लिए नीचे भेजना पूरी तरह से अवैध है। प्रावधान है कि अगर विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को सीवर सफाई के लिए चैंबर में भेजा जाता है तो कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
कर्मचारी का बीमा होना चाहिए, उसे सुपरवाइजर के निर्देश पर काम करना चाहिए और काम की लिखित अनुमति होनी चाहिए।
मैनुअल स्कैवेंजर के तौर पर रोजगार का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस एक्ट, 2013) 6 दिसंबर, 2013 को लागू हुआ, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रतिबंधित करता है।