चंडीगढ़, 23 अक्टूबर
हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई, 2024 से हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को मूल वेतन के 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है।
आदेश के अनुसार, बढ़े हुए डीए और डीआर का भुगतान अक्टूबर, 2024 के वेतन और पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जाएगा और जुलाई, 2024 से सितंबर, 2024 तक के एरियर का भुगतान दिसंबर, 2024 में किया जाएगा। डीए और डीआर के खाते पर 50 पैसे और उससे अधिक के अंश वाले भुगतान को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है।