गुरुग्राम, 7 नवंबर
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस साल 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिलों और प्रेशर हॉर्न के लिए 753 चालान जारी किए हैं, जिनकी कीमत 75.30 लाख रुपये है। साइलेंसर ब्लास्ट, जिसे तकनीकी रूप से केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 120 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 (2) के तहत साइलेंसर ब्लास्ट कहा जाता है, आमतौर पर इंजन को बंद करके और अचानक चालू करके किया जाता है, जब मोटरसाइकिल तेज गति से चल रही होती है। पटाखे जैसी आवाज निकलती है।
यह आमतौर पर बुलेट जैसी बहुत भारी इंजन वाली मोटरसाइकिलों में होता है। पुलिस उपायुक्त (यातायात) वीरेंद्र विज ने कहा कि साइलेंसर ब्लास्ट और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करके यातायात उल्लंघन को रोकने के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा पिछले महीने एक विशेष अभियान चलाया गया था। विज ने कहा, "गुरुग्राम पुलिस का उद्देश्य गुरुग्राम की सड़कों को सुरक्षित बनाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। कुछ दोपहिया वाहन चालक अपनी मोटरसाइकिलों में साइलेंसर लगाकर शोर मचाकर अन्य लोगों को परेशान भी करते हैं। गुरुग्राम पुलिस आम जनता से भी अपील करती है कि वे बाइकों पर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें।"
ये चालान यातायात पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का परिणाम हैं। अभियान के दौरान साइलेंसर ब्लास्ट और प्रेशर हॉर्न के लिए कुल 753 चालान जारी किए गए और 75.30 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया।"
उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले कस्टमाइज्ड पार्ट्स वाले वाहनों के मालिकों पर जुर्माना लगाने पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और यातायात कर्मियों को उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
विज ने कहा, "हम लोगों से अपील करते हैं कि दोपहिया वाहन पर केवल दो व्यक्ति ही यात्रा करें और हेलमेट का उपयोग करें, गलत/विपरीत दिशा में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार का नशा न करें, मोबाइल का उपयोग न करें और सभी यातायात नियमों का पालन करके एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाएं।"