नई दिल्ली, 17 दिसंबर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में रिपोर्ट की गई आय और लेनदेन और आयकर रिटर्न (आईटीआर) में प्रकट किए गए आय और लेनदेन के बीच बेमेल को हल करने में करदाताओं की सहायता के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 24 और 2021-22।
बयान में कहा गया है कि अभियान उन व्यक्तियों को भी लक्षित करता है जिनकी कर योग्य आय या उनके एआईएस में महत्वपूर्ण उच्च मूल्य के लेनदेन की सूचना है, लेकिन उन्होंने संबंधित वर्षों के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है।
यह पहल ई-सत्यापन योजना, 2021 के कार्यान्वयन का हिस्सा है।
इस अभियान के हिस्से के रूप में, करदाताओं और गैर-फाइलर्स को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे गए हैं, जहां एआईएस में रिपोर्ट किए गए लेनदेन और दायर किए गए आईटीआर के बीच बेमेल की पहचान की गई है।
सीबीडीटी के बयान के अनुसार, इन संदेशों का उद्देश्य उन व्यक्तियों को याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है, जिन्होंने अपने आईटीआर में अपनी आय का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, ताकि वे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित या विलंबित आईटीआर दाखिल करने के इस अवसर का लाभ उठा सकें।
इन संशोधित या विलंबित आईटीआर को दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।