गुरुग्राम, 30 जनवरी
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को कहा कि यदि जुर्माने के 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उन वाहनों को मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत कुछ यातायात अपराधों के लिए जब्त कर लिया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि यह प्रावधान यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा और उन्हें यातायात जुर्माने का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा अदालतों और विभाग पर काम का बोझ कम करेगा।
इस पहल का उद्देश्य बकाया जुर्माने की बढ़ती समस्या का समाधान करना भी है, जिसके तहत पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से और अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से 4500 से अधिक चालान जारी कर रही है।
अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यातायात और अदालत दोनों तरफ से बड़ी संख्या में चालान लंबित थे।
पुलिस उपायुक्त यातायात वीरेंद्र विज ने यातायात में तैनात सभी यातायात निरीक्षकों, तथा यातायात जोनल अधिकारियों को भी उचित दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में जागरूकता अभियान के साथ-साथ लोगों को जागरूक करें कि किसी भी वाहन चालक का चालान भरना जरूरी है जिन पर 90 दिनों के भीतर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
विज ने कहा कि वाहनों की चेकिंग के दौरान यदि चालान का भुगतान 90 दिन की समयावधि के बाद भी लंबित पाया जाता है तो उस वाहन को 167(8) एमवी एक्ट के तहत जब्त किया जा सकता है।
सभी पुराने बकाया चालानों के भुगतान की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 2025 निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा, "हम लोगों से अपील करते हैं कि वे इस तिथि से पहले अपने बकाया चालान का भुगतान अवश्य करें। आप सभी वाहन चालकों को अपने वाहनों का चालान जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर भुगतान करना चाहिए और अनावश्यक पुलिस कार्रवाई से बचना चाहिए।"
गुरुग्राम यातायात पुलिस की यह पहल यातायात नियमों का पालन करने तथा वाहन जब्ती जैसे गंभीर परिणामों से बचने के लिए लगाए गए जुर्माने का तुरंत समाधान करने के महत्व को रेखांकित करती है।