क्षेत्रीय

रिश्वत के मामले में एयर इंडिया के डॉक्टर को सीबीआई कोर्ट से तीन साल की सजा

February 13, 2025

नई दिल्ली, 13 फरवरी

गुजरात की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को एयर इंडिया में कार्यरत एक डॉक्टर को नए कर्मचारी को अनुकूल मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

दो अलग-अलग मामलों में, सीबीआई ने उत्तराखंड के एक होटल मालिक पर बैंक से 11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने और राजस्थान की एक आयरन कास्टिंग कंपनी पर बैंक से 9.62 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया, एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया।

एयर इंडिया के डॉक्टर के मामले की सुनवाई करते हुए, अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने उस समय एयरलाइन मुंबई में कार्यरत सुरेश मारोतराव भगतकर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त होने का दोषी ठहराया।

मुकदमे के दौरान, अदालत ने दोषी के खिलाफ आरोपों के समर्थन में अभियोजन पक्ष के 27 गवाहों और 49 दस्तावेजों/प्रदर्शों की जांच की।

सीबीआई ने रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों पर 3 जनवरी, 2011 को भगतकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

आरोप है कि आरोपी ने एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में सुरक्षा एजेंट के पद पर नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की मेडिकल जांच की और अनुकूल रक्त रिपोर्ट देने के लिए मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता से अवैध रिश्वत की मांग की थी।

डॉक्टर ने शिकायतकर्ता से 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई ने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने में अनिच्छा दिखाई, तो आरोपी भगतकर ने रिश्वत की अपनी मांग दोहराई और उससे अपने बैंक खाते में राशि जमा करने को कहा।

इसके बाद, डॉक्टर ने मांगी गई रिश्वत जमा करने के लिए शिकायतकर्ता को फोन पर अपना खाता नंबर भेजा।

सीबीआई ने कहा कि आरोपी के निर्देशानुसार उपरोक्त खाते में 5,000 रुपये की राशि भी जमा की गई।

जांच पूरी होने के बाद, 9 नवंबर, 2011 को सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। एक अलग मामले में, संघीय जांच एजेंसी ने एक निजी कंपनी, होटल पाइन क्वीन, और अज्ञात व्यक्तियों और लोक सेवकों पर पंजाब नेशनल बैंक, नई टिहरी उत्तराखंड के खिलाफ 11.78 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया, जिसके लिए उन्होंने 2012 और 2016 के बीच बैंक से ऋण लिया और ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया। कंपनी के मालिक संदीप पंवार पर बैंक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने होटल के निर्माण की जमीन को गिरवी न रखकर किसी अन्य जमीन को गिरवी रखकर बैंक को धोखा दिया। शिकायतकर्ता बैंक के मुख्य प्रबंधक संजीव कुमार सिंह ने कहा, "जिस जमीन पर होटल पाइन क्वीन का निर्माण किया गया था, वह जमीन बैंक के पास गिरवी रखी गई जमीन से अलग थी।" एक अन्य मामले में, संघीय एजेंसी ने राजस्थान की एक आयरन कास्टिंग कंपनी एम.बी. कास्टिंग्स और उसके तीन अधिकारियों पर पंजाब नेशनल बैंक, नेहरू प्लेस, जयपुर से 9.62 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। कंपनी के अधिकारियों - कृष्ण कुमार गुप्ता, भावेश गुप्ता और मधु गुप्ता पर भी धन के दुरुपयोग और गबन का आरोप है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कहा कि अधिकारियों पर बैंक में गिरवी रखे गए माल का दुरुपयोग करने का आरोप है।

 

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