नई दिल्ली, 4 मार्च
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ द्वारा पारित जमानत आदेश के अनुसार, हत्या के आरोपी पहलवान को 50,000 रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि देनी होगी।
सुशील कुमार पर अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई, 2021 को शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हरियाणा के रोहतक निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप है। वह 2 जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार करने और उनके फटे लिगामेंट की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।
धनखड़ ने सुशील कुमार और उनके साथियों द्वारा हमला किए जाने के बाद चोटों के कारण दम तोड़ दिया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, किसी कुंद वस्तु के प्रभाव से मस्तिष्क क्षति के कारण उनकी मृत्यु हो गई।