चंडीगढ़, 12 मार्च
केंद्र ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को लोकसभा के चालू सत्र में भाग लेने के लिए "54 दिन की छुट्टी" दी गई है।
सिंह, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम में हिरासत में हैं, ने संसदीय कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, उन्हें डर था कि 60 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर उनका निर्वाचन क्षेत्र रिक्त घोषित हो सकता है।
सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि सिंह की चिंता को लोकसभा सचिवालय से 11 मार्च की तारीख वाले एक पत्र द्वारा संबोधित किया गया था, जिसमें उन्हें अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई थी।
पीठ ने कहा, "चूंकि अनुपस्थिति के कारण संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बारे में याचिकाकर्ता की आशंका दूर हो गई है, इसलिए मांगी गई राहत प्रभावी रूप से संतुष्ट है।" दोबारा शुरू हुई सुनवाई में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने बेंच के समक्ष “54 दिनों की अनुपस्थिति की छुट्टी” देने का पत्र पेश किया।