गुरुग्राम, 17 दिसंबर
रैपर बादशाह पर गुरुग्राम में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत लेन में गाड़ी चलाने के लिए 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बादशाह के काफिले में तीन कारें शामिल थीं, जो कथित तौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क के गलत साइड पर चल रही थीं।
15 दिसंबर को पंजाबी गायक करण औजला के कॉन्सर्ट में जाने के लिए महिंद्रा थार चला रहे बादशाह पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना लगाया।
हालांकि, कहा जा रहा है कि गाड़ी रैपर की नहीं थी और पानीपत के एक युवक के नाम पर रजिस्टर्ड थी।
बादशाह द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने की पोस्ट वायरल होने के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने रैपर का चालान जारी किया।
'एक्स' यूजर ने लिखा, "पंजाबी गायक करण औजला के काफिले की 3 गाड़ियां गलत साइड से एयरिया मॉल की ओर जा रही हैं और बाउंसर लोगों से बदसलूकी भी कर रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस सो रही है।" इस पर गुरुग्राम पुलिस ने जवाब दिया, "16.12.2024 को एमवी एक्ट के तहत गलत साइड ड्राइविंग के खिलाफ चालान काटा गया है।" नाम न बताने की शर्त पर ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "काफिले में शामिल एक वाहन के खिलाफ 15,500 रुपये का चालान काटा गया है, जबकि दो की पहचान की जा रही है।
जल्द ही एमवी (मोटर वाहन) अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना भी काटा जाएगा।" एमवी 2019 के तहत, धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) और धारा 194डी (वन-वे सड़कों पर गलत साइड) के तहत सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है। पहली बार अपराध करने पर 500 से 1,000 रुपये तक का जुर्माना और/या छह महीने तक की कैद हो सकती है। बार-बार अपराध करने पर जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है, जिसमें 2 साल तक की कैद और लाइसेंस निलंबन की संभावना है। बार-बार उल्लंघन करने वालों को वाहन जब्त भी किया जा सकता है।
इस बीच, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस साल जनवरी से नवंबर तक गलत साइड ड्राइविंग के लिए 1.46 लाख ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 10.28 करोड़ रुपये के चालान लगाए हैं, पुलिस ने कहा।