इस्लामाबाद, 31 मार्च
स्थानीय मीडिया ने बताया कि अफ़गान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारकों के लिए देश छोड़ने की सरकार की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही है, इसलिए पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हज़ारों अफ़गान शरणार्थियों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने का आदेश दिया गया है।
अधिकारियों ने, विशेष रूप से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, सभी अफ़गान शरणार्थियों को तुरंत निकालने का आदेश दिया। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, रावलपिंडी के पुलिस प्रमुख ने रावल, पोटोहर और सदर डिवीजनों के अधीक्षकों को जिले में रहने वाले या काम करने वाले अफ़गान नागरिकों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एक पुलिस अधिकारी ने डॉन को बताया, "हमें निर्देश मिले हैं कि एसीसी कार्ड रखने वाले सभी अफ़गान नागरिकों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निष्कासित किया जाना चाहिए।"
इसके अतिरिक्त, निर्देशों में कहा गया है कि पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) कार्ड रखने वाले अफ़गान जो जुड़वां शहरों में रह रहे हैं, उन्हें सरकार की नीति के अनुरूप पाकिस्तान छोड़ना होगा। पीओआर कार्डधारकों के लिए देश छोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2025 निर्धारित की गई है।
पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के प्रतिनिधि फिलिप कैंडलर ने रविवार को कहा कि सैकड़ों हज़ारों अफ़गान शरणार्थियों को निष्कासित करने के देश के फ़ैसले ने अफ़गान समुदाय को "झकझोर" दिया है क्योंकि उनकी उम्मीदें और सपने चकनाचूर हो गए हैं।