Saturday, April 05, 2025  

ਖੇਤਰੀ

ग्रामीण विकास विभाग में नौकरी देने वाली फर्जी वेबसाइट बंद की गई

April 04, 2025

नई दिल्ली, 4 अप्रैल

ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न पदों के लिए भोले-भाले लोगों को नौकरी पर रखने वाले एक फर्जी संगठन पर मुकदमा चलाया गया है और उसकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है, शुक्रवार को संसद को यह जानकारी दी गई।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि विभाग को हाल ही में “राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं मनोरंजन मिशन (एनआरडीआरएम)” नामक एक फर्जी संगठन का पता चला, जो खुद को सरकारी एजेंसी बता रहा था।

राज्य मंत्री ने कहा कि फर्जी संगठन ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जैसी सामग्री का उपयोग करके विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे।

इस मामले का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) से एनआरडीआरएम की फर्जी वेबसाइटों को बंद करने का अनुरोध किया गया। आई4सी ने एनआरडीआरएम से संबंधित सभी वेबसाइटों को इंटरनेट से हटा दिया।

पासवान ने कहा, "इस फर्जी संगठन के बारे में मंत्रालय की वेबसाइट पर एक अस्वीकरण भी प्रकाशित किया गया था, और जनता को 'एनआरडीआरएम' की धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों और इसके फर्जी भर्ती अभियान के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से भी आगाह किया गया था। विभाग ने इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की है।"

राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में समूह 'ए' से 'सी' के नियमित पदों के विरुद्ध सभी भर्तियां संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों, नामित भर्ती एजेंसी जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग की सभी योजनाएं राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

राज्य मंत्री ने कहा कि धोखेबाजों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने बिचौलियों को नोटिस जारी करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत एक नोडल अधिकारी नामित किया है।

नोडल अधिकारी किसी भी सूचना के संबंध में मध्यस्थों से संबंधित होता है जो इस विभाग से संबंधित किसी भी समय लागू कानून के तहत निषिद्ध है।

 

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