बेंगलुरु के जे. जे. नगर इलाके में शादी से इनकार करने पर पैरामेडिकल तकनीशियन को चाकू मारने के आरोप में एक प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
डीसीपी (पश्चिम) एस. गिरीश ने कहा कि आरोपी की पहचान 29 वर्षीय अजय के रूप में हुई है, जिस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा, "अजय और 23 वर्षीय महिला, जो एक रिश्ते में थे, अलग हो गए थे। हालांकि, अजय ने पीड़िता को अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए परेशान करना जारी रखा।"
डीसीपी गिरीश ने कहा कि जब महिला ने उसके प्रस्ताव को नजरअंदाज किया और उसके प्रस्ताव को साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया, तो अजय ने 12 जनवरी को उसे चाकू मार दिया।