नई दिल्ली, 18 अप्रैल
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी पंजीकरण आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं, जिससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा और नियम-आधारित पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, शुक्रवार को यह घोषणा की गई।
सीबीआईसी), राजस्व विभाग को जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, मुख्य रूप से अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग के आधार पर उठाए गए प्रश्नों के कारण।
इन शिकायतों को हल करने और जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, सीबीआईसी ने नए निर्देश जारी किए हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, "अधिकारियों को पंजीकरण आवेदन पत्र में दिए गए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले विशिष्ट मामलों में आवश्यक दस्तावेजों को भी निर्देशों में दर्शाया गया है।"
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमानित आधारों, छोटी-मोटी विसंगतियों या आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक नहीं होने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर नोटिस जारी न करें।