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असम विश्वविद्यालय में 14 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़, एफआईआर दर्ज

February 01, 2025

गुवाहाटी, 1 फरवरी

पुलिस ने शनिवार को बताया कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय की 14 वर्षीय लड़की के साथ सिलचर स्थित असम विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस घटना को "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा।

पुलिस के अनुसार, फारुक अहमद नामक आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि पीड़िता शुक्रवार को अपने एक रिश्तेदार के साथ असम विश्वविद्यालय के विधि विभाग गई थी, जो वहां काम करता है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वह अकेली थी, तो अहमद ने उसे विभाग के शौचालय में खींच लिया और वहां पीड़िता के कपड़े उतारने की कोशिश की।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) नुमल महत्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थानीय पुलिस चौकी में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

असम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रदोष किरण नाथ ने कहा कि आईसीसी मामले की जांच कर रही है और पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज होने के बाद से समिति जांच में पुलिस के साथ समन्वय कर रही है। उन्होंने कहा, "हमारे पास किसी भी आपराधिक कृत्य, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।" पुलिस ने बताया कि लड़की को आश्रय गृह भेज दिया गया है और उसका बयान दर्ज कर लिया गया है।

याद दिला दें कि पिछले साल नागांव जिले के धींग इलाके में एक ट्यूशन सेंटर से घर लौटते समय 14 वर्षीय लड़की के साथ तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था, जिसके बाद इलाके में काफी आक्रोश देखा गया था। पीड़िता साइकिल पर थी, तभी तीन लोगों के एक समूह ने उस पर हमला किया और किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। वहां मौजूद लोगों ने लड़की को इलाके के एक तालाब के किनारे अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ पाया। वे उसे पास के अस्पताल ले गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार, छेड़छाड़ करने वाले लोग अपराध करने के बाद लड़की को छोड़कर चले गए और स्थानीय लोगों द्वारा बचाए जाने से पहले वह एक घंटे से अधिक समय तक अर्ध-बेहोशी की हालत में पड़ी रही।

धींग इलाके के बोरभेटी गांव के ग्रामीणों ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय मुख्य आरोपी तफीकुल इस्लाम की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार का बहिष्कार किया।

 

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