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EPFO ने 2024-25 के लिए PF जमा पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखी

February 28, 2025

नई दिल्ली, 28 फरवरी

सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को पिछले वर्ष के समान 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को हुई बैठक में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने यह निर्णय लिया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 7 करोड़ सदस्यों के लिए 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को 2022-23 के 8.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया था।

प्रस्ताव को अब मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद 2024-25 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ सदस्यों के खातों में जमा कर दी जाएगी।

इस बीच, एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन (पीओएचडब्ल्यू) के तहत प्राप्त आवेदनों में से 70 प्रतिशत का प्रसंस्करण पूरा कर लिया है और 31 मार्च, 2025 तक सभी आवेदनों का प्रसंस्करण पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

यह जानकारी ईपीएफओ द्वारा श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ की कार्यकारी समिति (ईसी) में दी गई।

बयान के अनुसार, समिति ने ईपीएफओ को उन सदस्यों के मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिन्होंने पहले ही आवश्यक राशि जमा कर दी है, जिसमें बड़े पीएसयू भी शामिल हैं। उच्च वेतन पेंशन योजना को इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार लागू किया जा रहा है।

अपने सदस्यों के लिए जीवनयापन में आसानी प्रदान करने के लक्ष्य के साथ, ईपीएफओ आंशिक निकासी के लिए सत्यापन के युक्तिकरण सहित दावा प्रसंस्करण के सरलीकरण की योजना पर भी काम कर रहा है। ईसी को प्रगति पर एक अद्यतन भी प्रदान किया गया। बयान में कहा गया है कि एक तकनीकी समिति ने अग्रिम निकासी के लिए फॉर्म 31 में सत्यापन के सरलीकरण की सिफारिश की है।

कार्यकारी समिति को यह भी बताया गया कि जनवरी 2025 में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) लागू कर दी गई है। नई प्रणाली पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन का सहजता से उपयोग करने में सक्षम बनाती है। जनवरी 2025 में, 69.4 लाख पेंशनभोगियों ने CPPS के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त की, जिससे 99.9 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त हुई।

कार्यकारी समिति ने समयबद्ध तरीके से आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन भुगतान अधिक सुरक्षित और कुशल प्रणाली के लिए सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा हो।

 

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