चंडीगढ़, 3 अप्रैल
चंडीगढ़ प्रशासन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शनिवार, 1 जून 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। चंडीगढ़ प्रशासन का यह आदेश प्रशासन के सभी कार्यालयों, बोर्डों और निगमों पर लागू होगा।
इसके अलावा, औद्योगिक दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए भी यह अवकाश सवैतनिक अवकाश होगा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा प्रशासन में कार्यरत चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं से 1 जून, 2024 को विशेष आपातकालीन अवकाश की भी अपील की।
इस पहल का उद्देश्य यू.टी. चंडीगढ़ के मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है।