श्रीनगर, 31 जुलाई
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को बारामूला जिले में मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1988 (पीआईटी एनडीपीएस) के तहत एक ड्रग तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस ने बुधवार को एक बयान में कहा, "ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए और समाज से ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए, पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद कुख्यात ड्रग तस्कर के खिलाफ बारामूला में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।"
पुलिस ने कहा, "कुख्यात ड्रग तस्कर नजीर अहमद गगरू उर्फ नजीरा, पुत्र अब्दुल करीम, निवासी अरामपोरा, जिला बारामूला पर सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।"
मामला दर्ज किए गए ड्रग तस्कर को हिरासत में ले लिया गया है और बाद में सेंट्रल जेल कोट-बलवाल जम्मू में बंद कर दिया गया है।
“यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त ड्रग तस्कर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जो शीरी, फतेहगढ़, ओल्ड टाउन, न्यू टाउन, कनीसपोरा, डेलिना और जिले के अन्य क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को ड्रग्स की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल था।” पुलिस ने बयान में कहा.
पुलिस ने कहा, “कई एफआईआर में शामिल होने के बावजूद, उसने अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया और फिर से स्थानीय युवाओं को ड्रग्स की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल हो गया।”