बेंगलुरु, 31 अगस्त
बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके के एक पीजी हॉस्टल में 24 वर्षीय महिला की सनसनीखेज हत्या के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को अदालत में 1,205 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।
डीसीपी (दक्षिण पूर्व) सारा फातिमा ने कहा कि कृति कुमारी हत्याकांड में आरोप पत्र दायर किया गया है, जो मध्य प्रदेश के बेगम गंज के मूल निवासी 23 वर्षीय आरोपी अभिषेक घोसी के खिलाफ कोरमंगला पीजी हॉस्टल से सामने आया था।
आरोप पत्र कुल 1,205 पन्नों का है और इसमें 85 गवाहों का जिक्र है। मामले में एफआईआर 24 जुलाई को दर्ज की गई थी। आरोपी को 26 जुलाई को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) के तहत आरोप लगाया गया है।
23 जुलाई की रात मृतिका कृति कुमारी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाला अभिषेक मध्य प्रदेश भाग गया था और मध्य प्रदेश में छिपकर रह रहा था.
उसे पुलिस की विशेष टीमों ने गिरफ्तार किया, जिसने उसकी तलाश शुरू की थी।
मृतक कृति कुमारी बिहार की रहने वाली थी और एक निजी कंपनी में काम करती थी। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अभिषेक कृति कुमारी की दोस्त और सहकर्मी के साथ रिश्ते में था। अभिषेक की गर्लफ्रेंड महाराष्ट्र की रहने वाली है।
अभिषेक पीजी हॉस्टल में जाता था और अपनी गर्लफ्रेंड को डेट करने के लिए अक्सर भोपाल से बेंगलुरु जाता था। उनके बीच रिश्ते में खटास आ गई और पीड़िता का दोस्त उससे दूर रहने लगा। इसके बाद अभिषेक ने पीजी हॉस्टल में आकर हंगामा किया. कृति कुमारी ने अपने दोस्त को नए पीजी हॉस्टल में शिफ्ट होने में मदद की थी और दोनों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था।
इससे गुस्साए अभिषेक ने पीजी हॉस्टल में आकर, जहां कृति रह रही थी, अपराध किया।
महिला की नृशंस हत्या का भयावह सीसीटीवी फुटेज बाद में सामने आया और आईटी शहर में लाखों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।