नई दिल्ली, 23 सितम्बर
यहां की एक अदालत ने कथित दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत सोमवार को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के ओखला से AAP विधायक को न्यायिक हिरासत में अपना मेडिकल रिकॉर्ड ले जाने की अनुमति दी।
इसके अलावा, इसने तिहाड़ जेल में इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस ले जाने की अनुमति मांगने वाले अमानतुल्ला खान के आवेदन पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा। खान की अर्जी पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.
पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अमानतुल्ला खान की याचिका पर नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय करते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी को खान की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
कथित घोटाले के मुख्य आरोपी अमानतुल्ला खान को ईडी ने 2 सितंबर को उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। वह सात दिन की ईडी हिरासत में रहे जो 9 सितंबर को समाप्त हुई।
यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई, जिसमें दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा प्रदान कर रहे थे।