हैदराबाद, 25 अप्रैल
तेलंगाना पुलिस ने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों से स्वदेश लौटने को कहा है, क्योंकि भारत सरकार ने 27 अप्रैल से सभी मौजूदा वैध वीजा रद्द करने का फैसला किया है।
पुलिस महानिदेशक डॉ. जिंतेंद्र ने कहा कि अटारी सीमा 30 अप्रैल तक पाकिस्तानियों के लिए खुली रहेगी और उन्होंने तेलंगाना में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी।
केंद्र ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।
डीजीपी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द हो जाएंगे। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे।"
बयान के अनुसार, वीजा निरस्तीकरण दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) और राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा।
भारत सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथा एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी हमले के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे अपने-अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा।
उन्होंने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में केंद्र को सूचित करने को कहा ताकि उनके वीजा रद्द किए जा सकें। शाह ने मुख्यमंत्रियों से लोगों की शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा।
इस बीच, हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के तीन आयुक्तालयों में पुलिस ने विभिन्न वीजा के तहत अपने क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया।
इन आयुक्तालयों की सीमा के भीतर कथित तौर पर 208 पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें से 156 के पास दीर्घकालिक वीजा है, जबकि 13 के पास अल्पकालिक वीजा है। शेष 39 लोग चिकित्सा या व्यावसायिक उद्देश्य से आये हैं।
हालाँकि, एसवीईएस के तहत वीजा रखने वाला कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं है।