नई दिल्ली, 3 अगस्त
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों से एक स्वतंत्र समिति बनाने और एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से संपर्क करने के लिए कुछ तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को भी स्थिति नहीं बिगाड़नी चाहिए. शंभू बॉर्डर पर हालात न बिगाड़ें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को शिकायत करने का अधिकार है और वह सभी पक्षों को शामिल करते हुए बातचीत की अच्छी शुरुआत चाहता है. सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने को कहा था. प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं.