पंजाबी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों को दिया दिवाली का तोहफा!

October 24, 2024

चंडीगढ़, 24 अक्टूबर 

पंजाब में अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्तें खत्म करने संबंधी प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी मिलने पर आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब के लोगों को बधाई दी और कहा कि अब लोगों को रजिस्ट्रियों में आने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आप मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब सरकार की तरफ से यह जानकारी दी। अरोड़ा ने कहा कि अब उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी सभी तरह की मूलभूत सरकारी सुविधाएं मिल सकेंगी। पहले अनधिकृत होने के कारण वे कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित थे और उनकी रजिस्ट्रियां भी नहीं हो रही थी, जिसके कारण उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि हमारी सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर थी कि आमलोग शहर में जमीन और घर खरीदने के लिए अपनी जीवनभर की सारी जमा-पूंजी लगा देते हैं। उन्हें न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए पंजाब सरकार पिछले विधानसभा सत्र में यह बिल 'पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024′ लेकर आई, जो सर्वसम्मति से पास हुआ। इससे पहले इस मामले पर पंजाब कैबिनेट की एक विशेष बैठक भी हुई थी जिसमें एनओसी की शर्तें खत्म करने का फैसला लिया गया था।

अरोड़ा ने इसके लिए पिछली अकाली और कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके समय पंजाब में अवैध रूप से 14000 से ज्यादा कॉलोनियां काटी गई, जिसका खामियाजा आज लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि बिना एनओसी की रजिस्ट्री आज से ही पूरे पंजाब में लागू है। ये किस तिथि तक रहेगी और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगले कुछ दिनों में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान देंगे।

2018 से अवैध कालोनियों का मुद्दा था लंबित, पिछली सरकार ने समाधान नहीं किया

2018 के पहले से से पंजाब के अवैध कालोनियों का मुद्दा लंबित था, लेकिन पिछली सरकार ने इसका समाधान नहीं किया। आप सरकार ने लाखों लोगों की परेशानी और आर्थिक नुकसान को देखते हुए एनओसी का प्रावधान खत्म कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुलभ करने का यह ऐतिहासिक फैसला लिया।

आम आदमी पार्टी का विपक्षी पार्टियों पर आरोप है कि पिछली सरकारों में बैठे नेताओं ने अपने निजी फायदे के लिए बिल्डरों से मिलीभगत कर ऐसे कॉलोनियां कटवाएं और करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उनके निजी स्वार्थ के कारण ही यह समस्या पैदा हुई और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।

पंजाब सरकार के इस नए कानून में एनओसी की अन्य शर्तों के साथ अवैध कॉलोनियां तैयार होने की तारीख भी तय है। शर्तों के मुताबिक कॉलोनी 2018 के बाद और 31 जुलाई 2024 के पहले तैयार हुई होनी चाहिए, तभी एनओसी की छूट मिलेगी।

 

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